Thursday, 4 May 2017

संविधान, विधान, धर्म और कॉमन सिविल कोड

"संविधान, विधान, धर्म और कॉमन सिविल कोड" पहले तो यह समझ लें कि संविधान हो या विधान हो, सब हमारे लिए हैं. वक्त ज़रूरत पर हम इनमें बदलाव करते हैं. तो मेरा सुझाव है कि संविधान में, विधान में तथा-कथित धर्मों को लेकर बहुत बदलाव की दरकार है. **************************************************** पहले संविधान का अनुच्छेद २५ देखें. Article 25. Indian Constitution Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion (2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law (a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice; (b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus Explanation I The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion Explanation II In sub clause (b) of clause reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly. यह अनुच्छेद 25/1 कहता है कि सबको धार्मिक आज़ादी है बशर्ते कि आम-जन में सेकुलरिज्म, स्वास्थ्य, नैतिकता, कायदा कानून बना रहे. इसी आधार पर इस्लाम को धर्मों की श्रेणी से बाहर करना चाहिए चूँकि यह धर्म के नाम पर छद्म सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन है. इस्लाम की मुक्कदस किताब कुरान गवाह है, पढ़ सकते हैं. जी, यह कोई मेरा ओरिजिनल आईडिया नहीं है, अमेरिका और बहुत से अन्य मुल्कों में ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं कि इस्लाम को धर्मों की श्रेणी से बाहर किया जाये. इस्लाम कोई रोज़े, नमाज़, रमजान का नाम नहीं है. इस्लाम में शरिया है जो एक पूरी सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अपने कानून हैं. इस्लाम में इस्लाम के पसारे के लिए हिंसा है. तो यह कैसे कोई धर्म हो गया? ****************************************************
जनसंख्या वृद्धि पर संविधान में एक अनुच्छेद जुड़ना चाहिए. कोई भी धर्म-विशेष के लोग एक सीमा के बाद जनसंख्या वृद्धि नहीं कर पाएं. इस पर सख्त रोक लगनी चाहिए. बल्कि अगर मुल्क जनसंख्या घटाने का निर्णय लेता है तो हर धर्म के लोग उसमें अपनी जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य-रूपेण कमी लाएं. हर जन्म, हर मृत्यु कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड पर हो. यह इसलिए ज़रूरी है कि युद्ध सिर्फ तीर-तलवार से ही नहीं, इंसानी पैदावार से भी जीते जाते हैं. अगर किसी मुल्क पर हमला करना हो तो वहां घुस जाओ और फिर बच्चे ही बच्चे पैदा कर दो. जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो, वोटिंग पॉवर बढ़ेगी और इसके साथ ही आप वहां की सरकार में पैठ बनाते हुए धीरे-धीरे पूरी तरह से हावी हो जायेंगे. यूरोप में इस्लाम का दखल इसी तरह से हुआ है और नतीजा भुगत रहा है. अमेरिका इससे आगाह हो चुका है. भारत को अधिकारिक रूप से आगाह अभी होना है. **************************************************** अब संविधान का 25/2/b अनुच्छेद देखें, जो सिक्ख, जैन और बौद्ध को हिन्दू की छत्रछाया में ला के खड़ा कर देता है. और देखिये The Hindu Marriage Act, 1955 क्या कहता है? (1) This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955. (b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion. सिक्ख, जैन, बौद्ध खुद को हिन्दू नहीं मानते हैं और खुद को सिक्ख, जैन, बौद्ध कहलाना ही पसंद करते हैं. इनको ज़बरन हिन्दू कहना गलत है. हिन्दू की blanket term से बाहर करना चाहिए इनको. मेरा नाम पहले बाल-कृष्ण था, बदल कर मैंने तुषार रख लिया, लेकिन अगर आप मुझे बाल कृष्ण नाम से ही सम्बोधित करने की जिद्द करेंगे तो यह आपकी मान्यता है, माने जाएँ, मुझ से इसका क्या मतलब? और हिन्दू अपने आप में कोई लगा-बंधा धार्मिक सिस्टम न कभी रहा है और न है. असल में 'हिन्दू' नाम से कभी कोई धर्म रहा ही नहीं फिर भी जिन भी लोगों को खुद को हिन्दू कहलाना सही लगता हो, उन्हें हिन्दू कहलाये जाने का हक़ देना चाहिए. और यह जो हिंदुत्ववादी संघी बकवास है कि सिर्फ हिन्दू ही धर्म है, बाकी सब पूजा-पद्धतियाँ हैं, सम्प्रदाय हैं, पन्थ हैं, यह सिर्फ "तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी" के अलावा कुछ नहीं है. "हम धरम है, तुम भरम हो" के अलावा कुछ नहीं है यह. और ऐसा भरम हर तथा-कथित धर्म को है. **************************************************** इसके अलावा नास्तिकों और अज्ञेयवादियों को तथा अन्य किसी भी वाद को मानने वालों को पूरी संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए. मतलब आप जिसे भगवान मानते हैं, कोई उसे यदि मात्र मिट्टी की मूर्ती मानता है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आप किसी को पैगम्बर मानते हैं, कोई उसे साधारण इनसान मानता है तो कोई बवाल नहीं होना चाहिए. तथा-कथित धर्म के विरोध और धर्म से विद्रोह को पूरी सुरक्षा, सुविधा और सम्मान मिलना चाहिए. आप दिन रात मंदिर, मस्ज़िद, गुरुद्वारों से लोक-परलोक, स्वर्ग, नरक, जीवन, मरण के बारे में चिल्लाते हैं तो कोई यदि आपकी इस चिल्लाहट को बकवास कहे तो कोई पंगा, दंगा नहीं होना चाहिए. लेकिन एक है IPC धारा 295-A. किसी की धार्मिक भावनाओं को जान-बूझ कर यदि कोई आहत करे तो इस धारा के अंतर्गत उसे तीन साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है. Section 295A in The Indian Penal Code Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs.—Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of [citizens of India], [by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise], insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to [three years], or with fine, or with both. यकीन जानिए, आपके तमाम महापुरुष और महा-स्त्रियाँ इस धारा के अंतर्गत जेल में होते. सुकरात, जीसस, मंसूर, सरमद और जॉन ऑफ़ आर्क तथा कितने ही महान लोगों को ऐसे ही कानूनों के अंतर्गत क़त्ल किया गया. ऑस्कर वाइल्ड, एल्लन टुरिन जैसे लोगों को जेलों से सड़ा दिया गया. महान लेखक, महान वैज्ञानिक, महान समाज शास्त्री. सदियाँ ऋणी हैं, रहेंगी इनकी. लेकिन शक्ति बुद्धिहीन भीड़ के पास तब भी थी और अब भी है. लानत! ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है, ये भी कम “वो” नहीं हैं. बड़े वाले. इडियट. पहले देख तो लो कानून व्यवस्था विश्वास के काबिल है भी कि नहीं. कानून व्यवस्था में व्यवस्था है भी कि नहीं. पीछे ओवैसी चीख रहा था. असल में अपने पिछलग्गुओं को समझा रहा था कि यदि कोई तुम्हारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताख़ी करे तो धारा 295-A का प्रयोग करो. सही है. अगले को अन्दर करवा दो बस. बहस मत पैदा होने दो. सच्चाई मत खोजने दो. जेल करवा दो. क़त्ल कर दो. यह देखो ही मत कि किसी तथा-कथित धर्म में धर्म कितना है और अधर्म कितना. वो धर्म कहलाने का हकदार है भी कि नहीं. आपने पढ़ा ही होगा कि श्रीमान “मेसंजर ऑफ़ गॉड” बाबा डॉक्टर राम रहीम सिंह इन्सान के शिष्यों ने यही धारा प्रयोग की हास्य कलाकार कीकू शारदा के खिलाफ़. कोई किसी से कम नहीं है. सब चाहते हैं कि उनके पीछे की भीड़ जुटी रहे, कहीं सत्य की किरण किसी छिद्र से प्रवेश ही न कर जाए. और हमारा आला कानून खड़ा है, ऐसे महापुरुषों की रक्षा के लिए. लेकिन इसे बदलना चाहिए. सबको अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने का बराबर हक़ होना चाहिए. **************************************************** Article 28 in The Constitution Of India 1949 Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions (1) No religion instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds (2) Nothing in clause ( 1 ) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution (3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto Cultural and Educational Rights. यह है संविधान का अनुच्छेद 28, जो स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की आज्ञा देता भी है और नहीं भी देता. अब ज़रा अनुच्छेद 30 भी देख लेते हैं. Article 30 in The Constitution Of India 1949 Right of minorities to establish and administer educational institutions (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice (1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause (2) The state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language यह अनुच्छेद कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्प-संख्यक अपनी चॉइस यानि मर्ज़ी से शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं. और चूँकि ये अल्प-संख्यकों के संस्थान होंगे, इस आधार पर सरकार इनके साथ कोई भेद-भाव नहीं करेगी. अब यहाँ अपनी चॉइस यानि मर्ज़ी के शिक्षा संस्थानों से क्या मतलब? वो तो धार्मिक शिक्षा देंगे ही, अगर चाहेंगे तो. मेरा पॉइंट यह है कि स्कूलों को, शिक्षा संस्थानों को धार्मिक शिक्षा देने का कतई कोई हक़ नहीं होना चाहिए, जब नहीं होगा तो वो बच्चों को प्रार्थना में खड़ा भी नही कर पायेंगे. और न मदरसों में कुरान पढाई जा पायेगी. है कोई कानून कि अगर स्कूल प्रार्थना करवायेंगे तो उनकी मान्यता रद्द हो जायेगी? कहाँ होती है स्कूलों की छुट्टी इस बात पर कि वो प्रार्थना करवा रहे हैं? **************************************************** THE CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT, 1976 Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976 (Bill No. 91 of 1976) which was enacted as THE CONSTITUTION (Forty-second Amendment) Act, 1976 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 3. It is, therefore, proposed to amend the Constitution to spell out expressly the high ideals of socialism, SECULARISM and the integrity of the nation, to make the directive principles more comprehensive and give them precedence over those fundamental rights which have been allowed to be relied upon to frustrate socio-economic reforms for implementing the directive principles. It is also proposed to specify the fundamental duties of the citizens and make special provisions for dealing with anti-national activities, whether by individuals or associations. THE CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT, 1976 [18th December, 1976.] An Act further to amend the Constitution of India. BE it enacted by Parliament in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976. (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act. 2. Amendment of the Preamble.- In the Preamble to the Constitution,- (a) for the words "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" the words "SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC" shall be substituted. ये जो ऊपर सन्दर्भ दिए हैं, इनसे साफ़ है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट माना जाता है. और सरकार को, सेक्युलर सरकार को, पब्लिक ड्यूटी में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को, सरकारी संस्थान को, सरकारी नियमों से चलने वाले संस्थान को किसी भी धार्मिक गति-विधी में शामिल नहीं होना चाहिए. ऐसा पाए जाने पर तुरत परमानेंट छुटी होनी चाहिए. अभी पीछे मेट्रो में केजरीवाल जी के पोस्टर लगे थे, किसी गुरु परब की बधाइयां दे रहे थे. क्यों भाई? आप एक संवैधानिक पद पर हो, सेक्युलर पद पर. सेक्युलर होने का मतलब ही है इन सब मान्यताओं से उदासीन रहना. और ऐसा कोई केजरीवाल ही नहीं, गली के छुटभैया नेता से लेकर सर्वोच्च नेता तक कर रहे हैं. है कोई कानून जो इनको पद-मुक्त कर सके मात्र इस मुद्ददे पर? **************************************** Article 27 Indian Constitution. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religions denomination संविधान के अनुच्छेद 27 में लिखा है कि सरकार किसी भी ख़ास धर्म के प्रचार में जनता के टैक्स का पैसा खर्च नहीं करेगी, लेकिन इस अनुच्छेद में यह नहीं लिखा है कि यदि पब्लिक का पैसा सरकार सब धर्मों पर बाँट कर खर्च करे तो वो ऐसा नहीं कर सकती. मतलब सरकार पब्लिक का पैसा, टैक्स देने वालों का पैसा, किसी विशेष धर्म पर तो खर्च नहीं कर सकती लेकिन हाँ, सब धर्मों पर मिल बाँट कर खर्च कर सकती है. लिखा कुछ भी लेकिन हज सब्सिडी चालू है. बस यहीं मेरा मत भेद है, मेरा कहना है कि सरकार को इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए. **************************************** मेरे सुझावों के ज़मीन पर आने पर आप देखेंगे हज की सब्सिडी खत्म. स्कूलों में ज़बरदस्ती की प्रार्थना खत्म, गुर-पर्वों, ईद, राम नवमी की सरकारी बधाईयों खत्म. अंध-श्रधा में कमी. तार्किकता में बढ़ोतरी. वैज्ञानिकता में बढ़ोतरी. तथा और भी बहुत कुछ....... **************************************************** अब “#कॉमन_सिविल_कोड" पर भी कुछ विचार प्रस्तुत है. हिन्दू ब्रिगेड हाहाकारी तरीके से कॉमन सिविल कोड के समर्थन में खड़ी है. मानना यह है इनका कि मुस्लिम समाज ने अलग सिविल कानून की आड़ में बहुत से फायदे ले रखे हैं और समाज को असंतुलित कर रखा है. मुस्लिम एक से ज़्यादा शादी करते हैं, बिन गिनती के बच्चे पैदा करते हैं. आदि-आदि. तो क्यूँ न एक साझा कानून बनाया जाए? क्रिमिनल कोड एक ही है मुल्क में. क़त्ल करे कोई तो सज़ा एक ही है, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिक्ख. लेकिन हिन्दू बेटी को पिता की सम्पति में जो अधिकार है, वो मुसलमान बेटी को नहीं है. तलाक के बाद हिन्दू पत्नी को पति से जो सहायता मिलती है, वैसी मुस्लिम स्त्री को नहीं है. तो क्यूँ न एक ही कानून हो? कॉमन सिविल कोड. अनेकता में एकता. इसमें कुछ पेच हैं. अनेकता में एकता के फोर्मुले पर ही सारा जोर है जबकि एकता में अनेकता बनाए रखना भी ज़रूरी है. जहाँ तक हो सके, किसी भी समाज के नेटिव फैब्रिक को नहीं छेड़ा जाए. Article 29 in The Constitution Of India 1949 29. Protection of interests of minorities (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. (2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. आदिवासी समाज में कुछ अलग कायदे हैं. वहां घोटुल व्यवस्था है. शादी से पहले जवां लड़के-लड़कियां एक साझे हाल में जीवन के नियम सीखते हैं. सेक्स भी. प्रैक्टिकल. आपका बड़ा से बड़ा स्कूल सेक्स एजुकेशन में उनसे पीछे है. अब आप कहें कि यह अनैतिक है, गैर कानूनी है. इसे हमारे तथा-कथित विकसित सामाजिक ढाँचे के हिसाब से परिभाषित करना चाहें तो आप मूर्ख है. उल्टा आपको उनसे कुछ सीखने की ज़रुरत है. तो कॉमन कोड के नाम पर कुछ स्थानीय, कुछ कबीलाई, ग्रामीण, आदिवासी परम्पराएं इसलिए ही तहस-नहस न हो जाएं कि एक ही झंडे तले लाना है. हो सकता है, वो हमारी आधुनिक मान्यताओं से बेहतर साबित हों. तो साझा कानून लागू करने से पहले गहन बहस होनी चाहिए कि बेहतर सामाजिक व्यवस्था क्या है. मैंने तो कल ही लिखा कि शादी का हक़ तब तक नहीं होना चाहिए जब तक स्त्री-पुरुष दोनों एक सीमा तक कमाने न लगें और यह कमाई पांच वर्ष की निरन्तरता न लिए हो. एक छोटा loan लेना हो तो बैंक तीन साल के फाइनेंसियल मांगता है और दो लोग परिवार बनायेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनकी फाइनेंसियल ताकत कोई ढंग से नहीं पूछता और लड़की की तो बिलकुल नहीं! कल अगर नहीं झेल पायेंगे खर्च, तो बोझ समाज पर पड़ेगा. बहुएं जला दी जाती थीं. फिर कानून बना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट/ 498-A आया. अब विक्टिम आदमी हो गया. बहुत से शादी-शुदा आदमियों की बैंड बजा दी उनकी बीवियों ने. चौराहे पर सिग्नल न हो तो लोग दिक्कत महसूस करते हैं. टकराने लगते हैं एक दूजे से. लड़ने लगते हैं. और सिग्नल हो, लेकिन खराब हो जाए ज़रा देर के लिए, तो भी गदर मच जाता है. समस्या का हल यह नहीं था कि दहेज विरोधी कानून बना दो. ऐसे अनेक कानून हैं जो सिर्फ किताबों में बंद रहते हैं. सार्वजानिक स्थलों पर बीड़ी, सिगरेट पीना मना है, तो भी आपको हर जगह लोग दूसरों के नाक-मुंह में अपना उगला गंदा धुंआ घुसेड़ते नज़र आयेंगे. दहेज बंद हो गया क्या? लोग भव्य शादियाँ करते हैं. शादी नहीं करते, एक मेला लगाते हैं, शादी मेला, शाही मेला. और उनमें दोनों पक्षों में खूब ले-दे भी होता है. बेतुके कानून बनाए गए, और कुछ मामला सुलझा लेकिन कुछ और उलझ गया. अब दूल्हा पक्ष भी फंसने लगा. शादी के कॉन्ट्रैक्ट को गोल-मोल न रख के, सब पहले से निश्चित किया जाए. पश्चिम में prenuptial कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं. वो सब जगह होने चाहियें. यह सात-आठ जन्म के साथ वाली बात बकवास है. सीधा सीधा हिसाबी-किताबी रिश्ता होता है. कानूनी बंधन. कहते भी हैं. सिस्टर-इन-लॉ. कानूनी बहन. असल में तो आधी घर वाली ही मानते हैं. Brother-in-law देवर को कहते हैं. कानूनी भाई. लेकिन असल में दूसरा वर भी माना जाता है. और कई समाजों में तो पति के मर जाने के बाद देवर के साथ ही भाभी की शादी कर दी जाती है. एक चादर मैली सी. एक फिल्म है, देख लीजिए अगर मौका मिले तो. शादी का हक़, बच्चा पैदा करने का हक़ जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए. यह Birth Right नहीं होना चाहिए, यह Earned Right होना चाहिए, कमाया हुआ हक़. स्त्री पुरुष दोनों के लिए. और तलाक ट्रिपल नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए. तुरत. कानून हो कि कोई भी बच्चा किसी भी धर्म में दीक्षित न किया जाए, जब तक वो अठारह साल का न हो, और अगर कोई कोशिश भी करे तो उसे सज़ा हो. अंग्रेज़ी भाषा सीखने से ज़रूरी नहीं कि छठी कक्षा का बच्चा शेक्सपियर को समझ सकता है. पंजाबी सीखने का मतलब नहीं कि गुरु ग्रन्थ में क्या लिखा है, समझ आ जाए. धर्म के नाम पर बच्चों का रोबोटीकरण ही होता है. बच्चा व्यक्तिगत होना ही नहीं चाहिए. तो मान लेगा क्या समाज आज? मेरे हिसाब से तो बच्चा पैदा करने का कानूनी हक़ खत्म कर देना चाहिए. लेकिन यह कब होगा? बच्चा सार्वजनिक होना चाहिए. मैं तो चाहता हूँ कि कानून हो कि धन कमाने की तो कोई सीमा न हो, लेकिन एक सीमा के बाद धनपति न तो अपने लिए धन रख सके और न ही अपने बच्चों के लिए. बाकी धन को स्वेच्छा से पब्लिक डोमेन में डाल दे, न डाले तो ऐसा कानूनन किया जाए. तो कॉमन सिविल कोड की बक-झक करने वालों को समझना चाहिए कि इसके ऊपर-नीचे, दाएं-बाएँ भी बहुत कुछ है. बहुत सी वर्तमान और भविष्य की अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं को मद्दे नज़र रखना चाहिए. क्या आप कुछ साल पहले सोच सकते थे कि लोग सेम सेक्स में शादी करेंगे और इसे कानूनी मान्यता भी दी जाएगी? लिव-इन को भी कानूनी मान्यता देनी पड़ेगी, सोच सकते थे क्या आप?लव मैरिज ही पूरे गाँव की, मोहल्ले की चर्चा का मुद्दा रहती थी महीनों, सालों. टॉक ऑफ़ दा टाउन. कुछ समय पहले तक शादी ही एक मात्र व्यवस्था थी कि स्त्री पुरुष सहवास कर सकें, आज शादी उनमें से एक व्यवस्था है, कल ग्रुप-लिव-इन आ सकता है. परसों और भी व्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी. आपको कायदे कानून बदलने पडेंगे. multiple सिस्टम खड़े हो सकते हैं. आप डंडा नहीं रख सकते कि एक ही व्यवस्था चलेगी. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि कोई समाज कोई ऐसी व्यवस्था अपनाने लगे जो पूरे देश दुनिया के ताने-बाने को उलझा दे. जैसे कोई कहे कि जनसंख्या पर इसलिए नियंत्रण नहीं करेंगे चूँकि उनके धर्म में ऐसा करना मना है तो वहां जबरदस्ती करनी होगी. चूँकि आज आक्रमण सिर्फ बन्दूकों, तोपों, गोलों से ही नहीं होते, जनसंख्या विस्फोट से भी होते हैं. किसी भी समाज में घुस के जनसंख्या विस्फोट कर के वहां के समाजिक ताने-बाने को तहस-नहस किया जा सकता है. इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है. डंडा घुमाने की आज़ादी सबको है लेकिन वो वहीं खत्म हो जाती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है. अब कोई छूत का रोगी कहे कि उसे छूट होनी चाहिए कि वो सबको छू सके, अगर आप रोको तो आप छूआछूत को बढ़ा रहे हो, तो गलत बात है. आज़ादी है लेकिन दूसरों को रोगी करने की नहीं. तो अगर व्यक्तिगत बच्चा पैदा करने की, पालने की आज़ादी दी भी जा रही हो किसी समाज में तो वो अल्टीमेट, अनलिमिटेड आज़ादी नहीं होनी चाहिए जैसी कि आज है. आज वो आज़ादी दूसरों के नाक ही नहीं, आँख, कान सब फोड़ रही है. दूसरों को छू रही है और छूत का रोगी कर रही है. धर्मों पर मेरा नज़रिया है कि मैं किसी भी तथा-कथित धर्म को नहीं मानता. लेकिन काम-चलाऊ ढंग से इन्हें धर्म मान भी लें तो इनमें इस्लाम शामिल नहीं होना चाहिए और हिन्दू की छत्र-छाया से सिक्ख, बौद्ध और जैन को बाहर होना चाहिए, यह मैं पहले ही लिख आया हूँ. तो आपको ईश्वर, अल्लाह, वाहगुरू जो मर्ज़ी मानना हो, आप आज़ाद होने चाहिए. आस्तिक्ता की आजादी होनी चाहिए और नास्तिकता की भी. धर्म निहायत निजी मामला होना चाहिए. और आज़ादी बस वहीं तक जहाँ तक दूसरे की आज़ादी में खलल न डालती हो. लाउड स्पीकर बंद. सड़कों का दुरूपयोग बंद. कोई लंगर नहीं, कोई नमाज़, कोई शोभा यात्रा नहीं सड़क पर. जागरण भी करना हो तो साउंड प्रूफ कमरों में करो. नमाज़ की कॉल करने के लिए sms प्रयोग करें या कुछ भी और जिससे बाकी समाज को दिक्कत न हो. और स्कूलों में भगवान की कोई प्रार्थना नहीं. स्कूल शिक्षा स्थल है, वहां तो चार्वाक, बुद्ध और मार्क्स भी पढ़ाया जाना है, वो पक्षपात कैसे कर सकता है? सरकारी कामों में किसी भी धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए. कोई भूमि-पूजन नहीं, कोई नारियल फोड़न नहीं. पश्चिम ने चर्च और सरकार को अलग किया. हमारे यहाँ भी सैधांतिक तौर पर ऐसा ही है, लेकिन असल में धर्म जीवन के हर पहलु पर छाया हुआ है. यहाँ नेता किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता रहता है. ओवेसी साफ़ बोलता है कि मैं मुस्लिम -परस्त हूँ. भाजपा हिन्दू-परस्त है. और ये सब गरीब-परस्त है. जबकि प्रजातंत्र की परिभाषा ही यह है कि जो सरकार बने, वो सेकुलर हो, तो ये मुस्लिम-हिन्दू-गरीब-परस्त सेकुलर कैसे होंगे? इन पर तो दसियों वर्षों के लिए पाबंदी लगनी चाहिए. अक्ल ठिकाने आ जाए. कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ अन-कॉमन रहने देना चाहिए. कहीं एकता में अनेकता और कहीं एकता में अनेकता होनी चाहिए. कहीं जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. कहीं जबरदस्ती की सख्त ज़रूरत है. वर्तमान के साथ भविष्य के सामाजिक बदलावों को भी नज़र में रखने की ज़रूरत है. कुछ पुराना रखना चाहिए, कुछ नया रखना चाहिए. सो कोई भी कदम उठाने से पहले गहन चर्चा होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके जन-मानस तैयार करना चाहिए, फिर कदम-कदम बदलाव लाने चाहियें. थोड़ा बदलाव लाकर प्रयोग करें, देखें कि नतीजा क्या आता है, फिर अगले कदम उठाएं. और मैं विधान ही नहीं, संविधान की तबदीली में भी यकीन रखता हूँ. विधान, संविधान सब हमारे लिए है. जनतंत्र की परिभाषा ही है, जन के लिए, जन द्वारा, जन की सरकार. अभी लोग कॉमन सिविल कोड के समर्थन में खड़े हैं, वो भी मूर्ख हैं और जो विरोध में खड़े हैं, वो भी मूर्ख हैं चूँकि दोनों के पास वजहें बड़ी ही अहमकाना हैं. थोड़ा गहरे में सोचेंगे तो कॉमन/ अन-कॉमन/ ज़बरदस्ती / जन-मानस सहमति सबको जगह देनी पड़ेगी कायदा कानून बनाने में. **************************************************** नोट---चुराएं न, किसी ने भी लिखा हो, मेहनत लगती है, उसे सम्मान दें अगर पसंद हो तो. वरना अपना विरोध तो ज़ाहिर कर ही सकते हैं, स्वागत है. नमन...तुषार कॉस्मिक...कॉपी राईट मैटर

No comments:

Post a Comment